टीकमगढ़। अवैध काॅलोनी के निर्माण पर रोक लगाने व अवैध काॅलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज कर न्यायसंगत कार्यवाही कराने अविरल फाउण्डेशन ने शिकायती पत्र कलेक्टर को सौंपा। कलेक्टर ने तहसीलदार टीकमगढ़ को नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये। पत्र क्र./122/आर.टी.सी./2025 के माध्यम से पत्र में बताया गया अवैध काॅलोनी में सुचारू रूप से चल रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाकर न्यायसंगत कार्यवाही की जावे । कार्यवाही की शुरूआत संजय दीक्षित तनय रामस्वरूप दीक्षित, रोजगार सहायक टीकमगढ़ किला 2233/1/3/1/2/1/62/ रीडर/एसडीओ/टी./2025 दिनांक 29.05.2025, नरेन्द्र कुमार तनय राजकुमार जैन टीकमगढ़ किला 2333/1/5/1/1/51/रीडर/एसडीओ/टीकम./
25.05.2025, नरेन्द्र कुमार तनय राजकुमार जैन टीकमगढ़ किला 1552/2 विकास तनय कैलाश चैधरी 52/रीडर/एसडीओ/टीकमगढ़ 25.05.2025 यह कृत्य नियम अधिनियम के तहत क्षेत्रीय अपराध की श्रेणी में आता है । इन अपराधों के लिये 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है । साथ ही भूखण्डों का किया गया क्रय विक्रय शून्य हो सकता है । कार्यवाही की शुरूआत संजय दीक्षित, नरेन्द्र कुमार जैन, विकास चैधरी द्वारा विकसित की गयी कृषि भूमि को टुकड़ों में बेचकर, अवैध काॅलोनी में चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं अवेध काॅलोनाजरों पर एफआईआर दर्ज करावें ताकि कृत्य पर रोक लग सके।
कलेक्टर साहब अवैध काॅलोनी में मकान निर्माण पर रोक कालोनाइजरों पर एफआईआर करावें- अविरल फाउण्डेशन*
