धर्म-जाति आधारित भड़काऊ पोस्ट और नफरत फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई:— पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई के प्रतिवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट का आदेश*”
🔴 “टीकमगढ़ में लोक शांति व्यवस्था पर पुलिस एवं प्रशासन सख्त — कलेक्टर विवेक श्रोतीय ने धारा 163 के तहत जारी किए प्रतिबंध आदेश”
🔴 सोशल मीडिया व रैली-जुलूस में भड़काऊ गतिविधियों पर रोक एवं सख्त निगरानी
जिला टीकमगढ़ में शांति, सुरक्षा एवं सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई के प्रतिवेदन के आधार पर, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक श्रोत्रिय द्वारा आगामी 02 माह के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
👉 आदेश के मुख्य बिंदु :
1️⃣ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टों पर प्रतिबंध
🔸फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एसएमएस आदि पर धार्मिक, जातिगत या भड़काऊ संदेश, पोस्ट, वीडियो/ऑडियो प्रसारित करना, लाइक करना अथवा फॉरवर्ड करना प्रतिबंधित है।
🔸व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन अपने सदस्यों को इस आदेश की जानकारी देंगे।
2️⃣ आपत्तिजनक पोस्टर-बैनर पर रोक
♦️ किसी भी धर्म/जाति/समुदाय के खिलाफ लिखे या छपे आपत्तिजनक पोस्टर, बैनर, झंडे, कट-आउट, होर्डिंग का प्रकाशन और प्रदर्शन वर्जित रहेगा।
3️⃣ रैली-जुलूस में शस्त्र प्रदर्शन पर प्रतिबंध
🔺 रैली, जुलूस, धरना आदि में हथियार (लाठी, तलवार, भाला, डंडा) या ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल, केरोसिन, तेजाब आदि) लेकर चलना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
4️⃣ त्योहारों पर खुले में मांस विक्रय,डीजे,ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित
♦️गणेश उत्सव, पर्यूषण पर्व एवं नवरात्रि के दौरान खुले में मांस-मछली की बिक्री प्रतिबंधित।
♦️ त्यौहारों में भड़काऊ, अश्लील या आपत्तिजनक गाने बजाना वर्जित।
♦️ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग केवल अनुमति एवं शासन के मानकों के अनुरूप ही किया जा सकेगा।
👉 दंडात्मक प्रावधान:
🔴 आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
🔴 यह आदेश 02 माह तक प्रभावी रहेगा।
🔴 जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे सहयोग करें एवं शांति-सौहार्द्र बनाए रखें।
मनीष सोनी की रिपोर्ट
