कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के आदेश अनुसार व जिला आबकारी अधिकारी पतरस बड़ा के निर्देशन व सहायक जिला आबकारी अधिकारी हसनलाल गोहिया के मार्गदर्शन में दिनांक 18 जुलाई 2025 को विजय सिंह अवकारी उप निरीक्षक प्रभारी जिला आबकारी उड़नदस्ता टीकमगढ़ द्वारा ग्राम वराना (पठापुर) थाना बम्होरीकला में मुखविर की सूचना पर चंद्रभान सिंह लोधी तनय मोतीलाल लोधी उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम वराना (पठापुर) थाना बम्होरीकला के कब्जे से 57 लीटर शीरा से उत्तर प्रदेश निर्मित देसी मदिरा (रसभरी) जिसकी कीमत लगभग रुपये 15675/- है जप्त की गई। उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)एवं 34(2) के तहत कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया कार्यवाही में आबकारी आरक्षक महेन्द्र राय, यशपाल सिंह , प्रहलाद प्रजापति सेनिक प्रेम नारायण का विशेष योगदान रहा आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
मनीष सोनी की रिपोर्ट
