जिला पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को बाल विवाह निषेध अभियान प्रभावी रूप से संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में यह निर्देश जारी करते हुए श्री मंडलोई ने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक अपराध है, जिससे समाज के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
👉पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशानुसार, प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने-अपने थाना क्षेत्र में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, एसजेपीयू शाखा, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक जागरूकता अभियान संचालित करना है ।
👉इसी तारतम्य में दिनांक 08/06/2025 को बुडेरा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम में आमजन/युवाओं को बाल विवाह उन्मूलन अभियान अंतर्गत जागरूक किया गया ।
👉इस अभियान के तहत निम्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं :
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की जानकारी का प्रसार।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
- विद्यालयों, आँगनबाड़ियों एवं पंचायत भवनों में संवाद कार्यक्रम।
- संभावित बाल विवाह की घटनाओं की रोकथाम हेतु सतर्क निगरानी।
👉पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे सामूहिक प्रयासों से यह सुनिश्चित करें कि जिले में कोई भी बाल विवाह न हो, एवं यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हो तो तुरंत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए।
🔸पुलिस प्रशासन समाज के सभी वर्गों से इस अभियान में सहयोग की अपील करता है ताकि हम सब मिलकर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त कर सकें।
मनीष सोनी की रिपोर्ट