भाजपा नेता अमिताभ जैन और उनके भाई पर किया था जानलेवा हमला*
18 नवंबर को जिला न्यायालय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के बहु चर्चित हमले के मामले में एक अहम फैसला हुआ है। मामला भाजपा नेता अमिताभ जैन और उनके भाई पर हुए जान लेवा हमले से संबंधित है। दिनांक 21 अप्रैल 2024 को कुछ आदतन अपराधियों के द्वारा भाजपा नेता अमिताभ जैन और उनके भाई पर उसबक्त हमला कर दिया था जब वे अपने व्यावसायिक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। जिसकी उसी रात देहात थाना पुलिस के द्वारा एफ आई आर लेख की गई थी। भाजपा नेता अमिताभ जैन और उनके भाई का आरोप था कि पुलिस ने सही धाराओं में चार्जशीट न्यायालय में पेश नहीं की थी जिसके संबंध में उन्होंने जेपी एसोसिएट्स नाम की लॉ फॉर्म से मदद ली थी। जेपी एसोसिएट्स के पार्टनर अधिवक्ता अविरल जैन ने बताया कि दिनांक 18/11/25 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ श्री प्रणयदीप ठाकुर के द्वारा राज्य बनाम अभय यादव एवं अन्य के मामले में धारा 307 भारतीय दंड संहिता एवं अन्य धाराओं का अपराध विरचित किया है। पैरवी के दौरान सरकारी अधिवक्ता श्री स्वतंत्र शुक्ला के सहयोग के लिए हमारी फर्म द्वारा न्यायालय में याचिका लगाई थी जिसको न्यायालय ने स्वीकार किया था। गौर करने की बात है कि इस केस की चार्जशीट में राज्य सरकार की तरफ से टीकमगढ़ लोकसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के पूर्व सांसद प्रतिनिधि राजकुमार यादव उर्फ गिन्नी, उसका पुत्र अभय यादव, भतीजा रमन यादव एवं दोस्त कान्हा यादव आरोपी है। जेपी एसोसिएट्स के दूसरे पार्टनर अधिवक्ता आशुतोष पस्तोर का कहना है कि हम अपने क्लाइंट की हर संभव मदद करते है। किसी के साथ हुआ किसी भी प्रकार का अन्याय समाज की साथ हुए अन्याय के समान है। इस फैसले के बाद भाजपा नेता अमिताभ जैन ने कहा है कि हमें न्यायालयों पर पूरा भरोसा है अपराधी तो अपराध करके कुछ समय के लिए खुश हो सकता है लेकिन उसके बाद जब वह न्याय के पंजे में फसता है तो हर दिन उसके लिए नरक के समान होता है। श्री जैन ने जेपी एसोसिएट्स का भी आभार माना है कि उनके मामले को बहुत ही सटीकता से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे उन्हें न्याय मिला है। श्री जैन ने कहा कि आरोपी किसी भी राजनेता के संरक्षण में रहे कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता।
मनीष सोनी की रिपोर्ट
