थाना मोहनगढ़ अंतर्गत अवैध शराब के प्रकारण में माननीय न्यायलय द्वारा दो आरोपियों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से किया गया दंडित

दिनांक 07/04/2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मोहनगढ़ पुलिस टीम द्वारा उपनिरीक्षक राजवीर यादव के नेतृत्व में रेड कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी मुलायम सिंह यादव पिता स्व. राजधर यादव उम्र 70 वर्ष निवासी खरबम्होरी के कब्जे से उसके बाड़े में रखी हुई 380 पेटी अवैध शराब जप्त की गई।
इस मामले में पुलिस द्वारा मुलायम सिंह यादव तथा रेशु उर्फ यादवेंद्र यादव पिता मुलायम सिंह यादव उम्र 32 वर्ष निवासी खरबम्होरी के विरुद्ध थाना मोहनगढ़ में अपराध क्रमांक 120/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
मामले की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक संतोष पांडे द्वारा की गई तथा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ में विचारण उपरांत दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाया गया। शासन पक्ष की ओर से एडीपीओ एन. के. पटेल द्वारा मामले में पैरवी की गई।
माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय देते हुए दोनों आरोपियों —रेशु उर्फ यादवेंद्र यादव एवं मुलायम सिंह यादव —को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹25,000–₹2,5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया।

यह कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है

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