टीकमगढ़ – थाना कोतवाली अंतर्गत आने बाले पुरानी टेहरी निवासी आवेदक पुनीत राज इटोरिया उर्फ गोरु अपने मित्र रुद्र प्रताप सिंह तोमर (शिक्षक) के पारिवारिक मकान में स्थित राधे रेस्टोरेन्ट को किराये से चलाने का कार्य करता है। आवेदक पुनीत उर्फ़ पुनीत राज इटोरिया उर्फ गोरु एवं आनंद शर्मा के विरुद्ध कोतवाली टीकमगढ़ में आईपीएल का सट्टा खेलने/खिलवाने का प्रकरण दिनांक 8 अप्रैल 25 को दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में आनंद शर्मा की गिरफ़्तारी हो चुकी है एवं पुनीत उर्फ गोरु की गिरफ्तारी शेष है। आवेदक पुनीत उर्फ गोरु की जमानत आदि कार्यवाही के लिए अनावेदक पंकज शर्मा निरीक्षक थाना कोतवाली जिला टीकमगढ़ द्वारा 3 लाख रुपये की रिश्वत की माँग की गयी, साथ ही आवेदक पुनीत उर्फ गोरु के मित्र रूद्र प्रताप सिंह तोमर एवं उसके भाई मयंक तोमर को इस केस में फ़साने की धमकी देकर अपने दलाल शिवम् रिछारिया के माध्यम से उनसे भी 2-3 लाख की माँग की गयी। इसके बाद आवेदक पुनीत उर्फ गोरु एवंरुद्र प्रताप सिंह तोमर अनावेदक निरीक्षक पंकज शर्मा के भय से उससे मिलने नहीं गए एवं उनके मित्र ऋषभ जैन उर्फ रुपेश जैन (पत्रकार) को निरीक्षक से चर्चा करने के लिए भेजा, बातचीत में निरीक्षक ने रुपेश जैन से बिना पैसे लिए लिखापढ़ी करने से इंकार कर दिया। अनावेदक पंकज शर्मा निरीक्षक थाना कोतवाली जिला टीकमगढ़ द्वारा रिश्वत की माँग किये जाने पर आवेदक पुनीत उर्फ़ पुनीत राज इटोरियाद्वारा अपने मित्र रुद्र प्रताप सिंह तोमर एवं ऋषभ जैन उर्फ रुपेश जैन (पत्रकार) के साथ लोकायुक्त पुलिस सागर में अनावेदक पंकज शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र दिया। जिस पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सागर द्वारा उक्त शिकायत के सत्यापन हेतु उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त संजय जैन को अधिकृत किया। श्री जैन द्वारा शिकायत का सत्यापन कराने पर शिकायत सही पाई गयी। अनावेदक पंकज शर्मा निरीक्षक थाना कोतवाली जिला टीकमगढ़ द्वारा ऋषभ जैन उर्फ रुपेश जैन (पत्रकार) से बातचीत में आवेदक पुनीत उर्फ़ पुनीत राज इटोरिया की लिखापढ़ी कर जमानत पर छोड़ने के लिए 3 लाख की माँग की गयी । जिस पर दिनांक 27.5.25 को ट्रैप कार्यवाही हेतु रूपेश उर्फ ऋषभ जैन ने टीआई पंकज शर्मा को फोन लगाया तो उसके द्वारा फोन नहीं उठाया गया। इस पर शिकायतकर्ता एवं उसके साथी रूपेश जैन द्वारा बताया गया कि टीआई को संदेह हो गया है इसीलिए वह फोन नही उठा रहा है इस पर ट्रेप कार्यवाही विधिवत स्थगित की गई थी। वही दिनांक 2 जून 25 को शिकायतकर्ता पुनीत इटोरिया उर्फ गौरु तथा उसके साथी रूपेश जैन ने बताया कि टीआई पंकज शर्मा को संदेह हो गया है अतः वह अब हम लोगो से रिश्वत राशि नही लेगा तथा पूर्व में दिये आवेदन एवं रिकार्डिंग के आधार पर कार्यवाही की जावे। इस पर से थाना प्रभारी थाना कोतवाली टीकमगढ़ निरीक्षक पंकज शर्मा तथा शिवम रिछारिया के विरुद्ध धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
कोतवाली प्रभार पंकज शर्मा और दलाल पर लोकायुक्त सागर ने किया मामला दर्ज
