कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार व जिला आबकारी अधिकारी पतरस बड़ा के निर्देशन व सहायक जिला आबकारी अधिकारी हसनलाल गोहिया के मार्गदर्शन में

कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार व जिला आबकारी अधिकारी पतरस बड़ा के निर्देशन व सहायक जिला आबकारी अधिकारी हसनलाल गोहिया के मार्गदर्शन में

आज दिनांक 28 जून 2025 को ग्राम पथरगुवॉ थाना खरगापुर में मुखविर की सूचना पर 1:- चंद्रपाल सिंह तनय करण सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी पथरगुवा थाना खरगापुर के कब्जे से 90 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 450 किलोग्राम महुआ लाहन जिसकी कीमत लगभग रुपये 63000/- है जप्त किया गया। 2:- राघवेंद्र सिंह परमार तनय लक्ष्मण सिंह उम्र 56 वर्ष निवासी पथरगुवा थाना खरगापुर के कब्जे से 85 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 480 किलोग्राम महुआ लाहन जिसकी कीमत लगभग रुपये 65000/- है जप्त किया गया। 3:- सुरेंद्र सिंह परमार (फरार) उम्र 50 वर्ष निवासी पथरगुवा थाना खरगापुर के कब्जे से 75 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 285 किलोग्राम जिसकी कीमत लगभग रुपए 43500/-है जप्त किया गया सुरेंद्र सिंह परमार मौके से फरार हो गया। इस प्रकार उपरोक्ता कार्यवाही में कुल 250 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 1215 किलोग्राम महुआ लाहन कुल कीमत लगभग 171500/- जप्त किया गया। उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत कार्यवाही कर पृथक-पृथक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विजय सिंह एवं आबकारी आरक्षक सीताराम सिंह, महेन्द्र राय, प्रहलाद प्रजापति उपस्थित रहे आरोपियो चंद्रपाल सिंह एवं राघवेंद्र सिंह को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

मनीष सोनी की रिपोर्ट

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